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हत्या की झूठी रिपोर्ट लिखाने पर पुलिस ने किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

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🔹*थाना इंगोरिया पुलिस ने झूठी हत्या की रिपोर्ट का किया
🔹 *मृतक के भाई ने पुरानी रंजिश के चलते निर्दोषों को फंसाने के उद्देश्य से हत्या की झूठी रिपोर्ट कराई थी दर्ज, विद्युत पोल गिरने से हुई थी युवक की मृत्यु*।

उज्जैन/ जिले में अपराधों के निराकरण हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)  करणदीप सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बड़नगर  महेन्द्र परमार के मार्गदर्शन में थाना इंगोरिया पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 226/2026 में सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक विवेचना करते हुए वास्तविक घटनाक्रम का खुलासा किया गया। मामले में झूठी हत्या की कहानी सामने आने पर वास्तविक अपराध में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

12 जून 2026 को फरियादी शिवनारायण उर्फ शिवा पिता कालू निवासी ग्राम बलेड़ी द्वारा थाना इंगोरिया पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि  11 जून 2026 की रात्रि में उसके भाई राहुल के साथ भूरालाल, रोहित, विशाल एवं दीपक द्वारा लोहे की फर्सी एवं लकड़ियों से मारपीट की गई, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण उपचार के दौरान राहुल की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना इंगोरिया में अपराध क्रमांक 226/2026 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस द्वारा घटना स्थल निरीक्षण के दौरान कथित घटनाक्रम के अनुरूप पर्याप्त भौतिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर रिपोर्ट पर संदेह हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तकनीकी साक्ष्यों, भौतिक साक्ष्यों, मुखबिर सूचना एवं गहन पूछताछ के आधार पर विस्तृत जांच की गई।

विवेचना में पाया गया कि  11 जून 2026 को मृतक राहुल अपने साथियों गवेज, ईश्वर, भूपेन्द्र, भरत एवं सत्यनारायण के साथ भूरालाल की तलाश में उसके खेत पर पहुंचा था। वहां भूरालाल नहीं मिलने पर सभी ने उसकी टापरी, बोरवेल एवं विद्युत पोल में तोड़फोड़ की। इसी दौरान विद्युत पोल गिराते समय पोल मृतक राहुल के सिर पर गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

जांच में यह भी सामने आया कि मृतक के भाई शिवनारायण द्वारा पुरानी रंजिश के चलते भूरालाल एवं अन्य व्यक्तियों को झूठा फंसाने के उद्देश्य से हत्या की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया।

मृतक के साथ मौजूद साथियों से की गई पूछताछ, घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्य, तकनीकी विश्लेषण एवं विधिक राय के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि मामला हत्या का नहीं, बल्कि विद्युत पोल गिरने से हुई दुर्घटनात्मक मृत्यु का है।

वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 105 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पाया जाने पर  02 जुलाई 2026 को आरोपी भरत, राजेश एवं ईश्वर को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी भूपेन्द्र एवं सत्यनारायण फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय बड़नगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है।थाना प्रभारी दीपेश व्यास, सउनि दिनेश निनामा, प्र.आर. 1275 मुकेश मीणा, प्रआर 876 अशोक कटारा, आर 1811 भोजराज परमार, आर. 1314 संदीप बामनिया, आर. 913 प्रकाश मेहा, आर 1127 दीपक सोलंकी की सराहनीय भूमिका रही।