उज्जैन/न्यायालय कमलेश सनोडिया , तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर जिला उज्जैन म0प्र0 द्वारा अभियुक्त अशरफ पिता इकबाल मुल्तानी को धारा 3/4(2) पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व धारा 11/12 पाॅक्सो एक्ट में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 351(3) भा.न्या.सं. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मिडिया प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि पीडिता ने अगस्त 2025 को थाना महिदपुर में आरोपी अशरफ मुल्तानी के विरूद्ध इस बात की रिपोर्ट की थी कि आरोपी अशरफ मुल्तानी मोटर सायकिल से स्कूल जाते समय उसका पीछा करता है और इशारे कर उसको परेशान करता है तथा आरोपी ने सोशल मीडिया से उसके फोटो लेकर एडिट का उसे ब्लेकमेल करता था तथा धमकी देता था कि उसके बताये स्थान पर नहीं आयी तो उसके एडिट किये हुऐ फोटो वायरल कर देगा और उसके माता-पिता को बता देगा। आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने 03/08/2025 को वर्णित घटना स्थल पर बुलाया और उसके रूम में बंद कर गर्दन पर चाकू रखकर उसके साथ जबरजस्ती बलात्कार किया और धमकी दी थी कि चिल्लाई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा और यह भी बोला कि तेरे फोटो और वीडियों तेरे मां-बाप को दिखाकर लाखों रूपये लूंगा। अभियोक्त्री ने उक्त घटना के संबंध में उसके माता-पिता को बताया और आरोपी के विरूद्ध थाना महिदपुर में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरेापी उक्त प्रकरण में अभियोजन अधिकारी के सुव्यवस्थित साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुऐ आरोपी अशरफ पिता इकबाल मुल्तानी को धारा 3/4(2) पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व धारा 11/12 पाॅक्सो एक्ट में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 351(3) भा.न्या.सं. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में प्रभारी उप-निदेशक (अभियोजन) राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर द्वारा थाना महिदपुर के थाना प्रभारी को मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
कमल सिंह गोयल, विशेष लोक अभियोजक के तर्काें से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को दण्डित किया गया।












