मध्य प्रदेश/ प्रदेश के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए ब्लास्ट में भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सही सात लोगों पर मामला न्यायालय में चल रहा था। आज इस प्रकरण में आए फैसले में न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी किया है। न्यायालय ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्लास्ट तो हुआ है लेकिन मोटरसाइकिल में बम रखा होने की पुष्टि नहीं हुई है। विदित रहे कि मालेगांव बम ब्लास्ट में करीब 100 लोगों की मौत हुई थी और इस मामले में पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर को पुलिस ने आरोपी बनाने के बाद पूछताछ के दौरान काफी प्रताड़ित किया था जिसके फोटो वायरल हुए थे।
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