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नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा

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उज्जैन/ न्यायालय विशेष न्यायाधीश  पाॅक्सो एक्ट (श्री राम बिलास गुप्ता सा0), तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के द्वारा आरोपी अंकुश पिता शंकरलाल खराड़ी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम खेड़ा थाना बदनावर जिला धार (म.प्र.) को धारा 5 सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष सश्रम,धारा 137(2) बीएनएस में 03 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 87 बीएनएस में 06 वर्ष सश्रम कारावास कारावास एवं कुल 11,000/- (ग्यारह हज़ार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि अभियोक्त्री  15अक्टूम्बर2024 को अभियोक्त्री की माता ने थाना हाजिर रिपोर्ट किया कि 14.अक्टूम्बर2024 को अभियोक्त्री उसकी मामी के घर जाने का बोलकर घर से निकली काफी देर हो जाने के बाद घर नहीं लौटने पर आस-पास तलाश किया तो उसकी लड़की कहीं नहीं मिली, रिश्तेदारी में फोन कर पता लगाने पर भी उसका कहीं पता नहीं चला उसे शंका है कि उसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात बदमाश बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की गई आगामी विवेचना में पाया गया कि आरोपी अभियोक्त्री को शादी करने का बोलकर सातरूण्डा माताजी लेकर गया जहां उन्होंने शादी की फिर वहां से वे दौनों गुजरात चले गए आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ गुजरात में उसकी मर्जी के बिना तीन-चार बार गलत काम (बलात्कार) किया। पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान उपरान्त चालान माननीय न्यायालय मेें पेश किया गया।
प्रकरण में प्रभारी उप निदेशक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर के मागदर्शन में अभियोजन पैरवीकर्ता अधिकारी श्रीमती भारती उज्जालिया, विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।