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घर में घुसकर छेड़छाड़ करने पर मिली सजा 1 वर्ष की

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उज्जैन /न्यायालय श्रीमती विधि डागलिया, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण कमल सिंह पिता उमराव सिंह कालूसिंह पिता रूपाजी मांेगिया, निवासी तराना जिला उज्जैन में आरोपीगण को धारा 323/34 भादवि में 04-04 माह का सश्रम कारावास एवं धारा 354, 452 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि 10 दिसंबर 2013 को रात्रि 11ः00 बजे पीड़िता अपने घर के अंदर थी, तभी आरोपी कमलसिंह और उसका जीजा कालूसिंह घर के अंदर आये तथा आरोपी कमलसिंह ने बुरी नियत से पीड़िता का हाथ पकड़ लिया जिससे पीडिता के बांये हाथ की चूड़ी टूट गयी, तथा पीडिता को गिरा दिया जिससे उसके दायें पैर के घुटने में चोंटे आयी। इतने में पीड़िता के पति आ गया। आरोपी कमल व कालूसिंह पीड़िता को कुल्हाड़ी लेकर मारने दौड़े और कहा कि अगर हमारी रिपोर्ट करवाई तो जान से खत्म कर देंगे। पीड़िता द्वारा थाना माकड़ोन पर उपस्थित होकर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। थाना माकड़ोन द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता विशाल गुप्ता, ए.डी.पी.ओ. तहसील तराना जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।