उज्जैन /न्यायालय आर. के. शर्मा अपर सत्र न्यायाधीश बडनगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त मुकेश पिता शंकरलाल, निवासी अंतर्गत थाना इंगोरिया, जिला उज्जैन को धारा 376(2)(एन), 506 भादवि एवं 05/06 पास्को एक्ट में अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि 30 अक्टूबर 2019 को थाना इंगोरिया में पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि अभियुक्त मुकेश से उसकी मुलाकात करीब एक साल पहले हुई थी, एक दिन मुकेश उससे बोला की वह उससे शादी करना चाहता है, उसको लगा की मुकेश सही बोल रहा है, तो उसने उसका मोबाईल नंबर दे दिया, मुकेश उसकी मां के मोबाईल से बातचीत करता रहता था तथा अक्सर शादी का झांसा देकर अकेले में मिलने बुलाया करता था, वह हमेशा मना कर देती थी, करीब 07-08 माह पूर्व मुकेश ने उससे बोला की शादी कर लेंगे मिलने आ। घटना दिनांक को जब वह अभियुक्त से मिलने गई तो अभियुक्त ने पीडिता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और बोला की किसी को बताया तो जान से मार देगा। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना इंगोरिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अभियुक्त को थाना इंगोरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, बडनगर द्वारा की गई।