- इंदौर, शहर

सिकंदर गिरोह से 12 बोर की 4 बंदूके बरामद

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इंदौर। शहर में चोरी, नकबजनी, लूट के अपराधों पर रोक लगाने के साथ उनकी धरपकड़ करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रूचिवर्धन मिश्र
ने अमरेन्द्र सिंह क्राईम ब्रांच की समस्त टीमों के प्रभारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे।
क्राईम ब्रांच की टीम ने कुछ संदिग्ध लोग जो हथियार लेकर, अपराध करने की नियत से बायपास रोड पर घूम रहे थे। थाना लसूड़िया के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये टीजीबी होटल के सामने बायपास रोड पर 5 लोागों को डकैती की योजना बनाते देखा ।पुलिस को देखते ही भागने लगे जिनमें से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। जिन्होंनें अपने नाम सिकंदर पिता जब्बार शेख कमलापुर थाना बागली, वसील पिता अजीज शेख कमलापुर, मो0 जाकिर पिता अब्दुल सईद हांसाखेड़ी,रामभरोसे पिता तुलसीराम छोटी हरदा बताए तथा अन्य आरोपी प्रदीप पिता अयोध्या कमकर निवासी इंदौर अंधेरे में फरार हो गया।
आरोपियों की तलाशी लेने पर 12 बोर की चार बंदूके मय कारतूस के बरामद हुई । पूछताछ करने पर आरोपी सिकंदर ने बताया कि देवास के कमलापुर गांव में एक फाॅरेस्ट आफिसर के घर में चोरी की थी । 4 शासकीय 12 बोर की बंदूके व 13 कारतूस चोरी किये थे ।
उपरोक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक जिला देवास द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध 10 हजार के नगद ईनाम की घोषणा भी की गई थी।
आरोपी सिकंदर पिता जब्बार शेख ने उपरोक्त चोरी की हुई बंदूके अपने अन्य साथी मो0 जाकिर पिता अब्दुल सईद व रामभरोसे पिता तुलसीराम को दी थी जिनके साथ मिलकर वह चोरी नकबजनी व डकैती की वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था। आरोपी सिकंदर के विरूद्ध चोरी नकबजनी के पूर्व से भी कई प्रकरण पंजीबद्ध है।
दोंनों ने मिलकर चोरी, नकबजनी, लूट, वाहन चोरी व पशु चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है आरोपी सिकंदर कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है। आरोपियों को अपराध क्रमांक 1334/19 धारा 399, 402 भादवि व 25, 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर थाना लसूड़िया पुलिस सुपुर्द किया गया है।