उज्जैन/17 मई 2025 को फरियादिया अपने पति रोहित राठौर और भांजे सुमित के साथ चिंतामण गणेश मंदिर दर्शन हेतु उज्जैन आई थीं। रात्रि लगभग 10:00 बजे, दर्शन के बाद जब वे तीनों जवासिया ब्रिज के निकट पहुँचे, तो दो कारों से आए हमलावरों ने अचानक उनके पति पर हमला कर दिया। आरोपियों ने न केवल रोहित को मारपीट कर जबरन कार में बैठाकर अपहरण किया, बल्कि फरियादिया के साथ भी अभद्रता और मारपीट की। इस पूरे घटनाक्रम का प्रत्यक्षदर्शी फरियादिया का भांजा था।
थाना चिंतामण गणेश में प्रकरण क्रमांक 0117/2025, अगले दिन 18 मई 2025 को प्रातः 00:09 बजे दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 115(2), 296, 140(3) एवं 3(5) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है।पुलिस ने इस घटना की जानकारी लगने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम गठित कर 24 घंटे के अंतराल में आरोपी विनोद पिता लक्ष्मण कछवा (22 वर्ष), निवासी ग्राम बंजली,रतलाम लखन पिता रामचंद्र उर्फ रामू भूरिया (20 वर्ष), निवासी सदर, रतलाम,अतीक पिता रफ़ीक अब्बास (23 वर्ष), निवासी रेलवे कॉलोनी, रतलाम,अमित पिता बलवंत सिंह चौहान (21 वर्ष), निवासी ग्राम रेवास, थाना जावरा, रतलाम अजय पिता प्रहलाद राकवा (19 वर्ष), निवासी ग्राम पलसोडा, थाना औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम
आदि को गिरफ्तार का न्यायालय में पेश किया
इस कार्रवाई में थाना चिंतामण गणेश की पुलिस टीम SI हेमराज यादव, ASI राधेश्याम, ASI हरिनारायण शर्मा, मनोहर, सुभाष पटेल, मनीष, राजेंद्र, सुनील, जेपी पांडे, गणेश, राजेश केवट, ऋषिकेश, सागर, सावन, जीवन, अलकेश, प्रमोद, और रविकांत गौतम ने सराहनीय भूमिका निभाई।