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हत्यारे मामा को हुई 3 वर्ष की सजा

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उज्जैन /न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण इरशाद हुसैन पिता मोहम्मद इकबाल, उम्र 30 वर्ष निवासी शास्ताबाद की गली जनानी मस्जीद के पास चन्द का कुआ उज्जैन शबाब उर्फ मामा पिता ईस्माईल खॉ, आयु 28 वर्ष, निवासी बडी मस्जीद के पास जान्सापुरा उज्जैन को धारा 302 भादवि में आजीवन एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एंव धारा 27 आयुध अधिनियम में 07 वर्ष का सश्रम कारावास से एवं कुल 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादिया अन्नू खान पति स्व. अनीस खान द्वारा सिविल अस्पताल उज्जैन में 27 जनवरी 2017 को रिपोर्ट लेख कराई कि मैं किराये के मकान मे पति अनिस खान के साथ गली नंबर 2 यादव नगर उज्जैन की ऊपरी मंजिल पर बने एक कमरे मंे रहती हूं। मेरे पति प्रापर्टी का काम करते हैं, घटना दिनांक को करीब 09ः00 बजे की बात होगी, मैं तथा मेरे पति घर पर दरवाजा लगाकर कमरे में थे। मैं कमरे में टीवी देख रही थी तथा मेरे पति मोबाईल चला रहे थे, तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मेरे पति ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर आरोपी शबाब उर्फ मामा तथा आरोपी ईरशाद हुसैन खडे थे, जो मेरे पति से बोले कि चल नीचे से आते है तो मेरे पति दोनों के साथ नीचे चले गए। कुछ देर बाद मेरे पति से आरोपीगण के द्वारा तेज आवाज में चिल्लाचोट करने की आवाज आने पर मैंने छत से नीचे देखा कि आरोपी शबाब और ईरशाद मेरे पति को बोल रहे थे कि तुने फोन किया था तो मेरे पति बोल रहे थे कि अल्लाह कि कसम मेने किसी को फोन नहीं किया है। मैं मस्जिद पर कसम खाने को तैयार हूं इस पर आरोपीगण मेरे पति के साथ झूमाझटकी करने लगे तो मैं ऊपर से नीचे अपने पति के पास गयी और दोनों आरोपीगण से बोला कि मेरे पति को मत मारो और दोनांे आरोपीगण मेरे पति को बोले कि चल हमारे साथ गाड़ी पर बैठ, तो मेरे पति ने उनके साथ जाने से मना किया तो आरोपी शबाब ने मेरे पति को थप्पड़ मारा तो मैं अपने पति को बचाने गयी तो अरोपी शबाब ने मुझे धक्का दे दिया और आरोपी ईरशाद ने मेरे पति को जान से मारने की नियत से अपनी पेंट से पिस्तौल निकालकर मेरे पति अनिस को छाती पर गोली मारी और दोनों आरोपीगण अपनी सफेद रंग की एक्टिवा गाड़ी पर बैठकर विराट नगर तरफ भाग गए। मेरे पति को छाती में गोली लगने से वह जमीन पर गिर पड़े और घटना को हमारे मकान मालिक और उनकी मॉ ने देखा और मकान मालिक ने 100 नंबर पर फोन लगाया। मौके पर पुलिस की गाड़ी आने पर मेरे पति को सरकारी अस्पताल लेकर गए। उन्हें भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने चैकअप करने के उपरांत मेरे पति की मृत्यु होना बताया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना चिमनगंजमंडी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
नोटः- न्यायालय द्वारा अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक अरविन्द सिंह तोमर द्वारा दक्षता पूर्ण अनुसंधान करने पर प्रशंसा की गई है तथा पुलिस उप महानिरीक्षक उज्जैन को लेख किया गया हैं।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी राजकुमार नेमा, डी.पी.ओ. जिला उज्जैन तथा अति.डीपीओ सूरज बछेरिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र.