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मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पार्षदों को दिए महापौर और अध्यक्ष चुनने के अधिकार

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भोपाल/निकाय चुनाव को लेकर कमलनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नगर निगम के महापौर समेत नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के जरिये ही होगा।अभी जनता इनको चुनती है। मंत्रायल में हुई कैबिनेट की अहम् बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है।कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है।
नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव किया गया है।अभी तक महापौर पद के लिए सीधे चुनाव होता है। पार्षदों के जरिये अब महापौर और अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब चुनाव से दो महीने पहले तक परिसीमन सहित अन्य निर्वाचन प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। वर्तमान में छह माह का प्रावधान है। इसके अलावा आपराधिक छवि वाले पार्षदों पर सख्ती रहेगी, दोषी पाए जाने पर 6 महीने की सजा के साथ ही 25 हजार के जुर्माने का प्रावधान को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है।
केबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकार वार्ता को सम्बोधित किया।उन्होंने बताया महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अब पार्षद करेंगे एवं पत्रकार बीमा प्रीमियम मेँ पत्रकारों के लिये पिछले वर्ष के बराबर प्रीमियम रहेगा, बढ़ा हुआ प्रीमियम पत्रकारों को नहीँ देना होगा। बैठक में खनिज पदार्थों पर परिवहन अनुज्ञा पत्र के शुल्क में वृद्धि की गई है। वहीं उद्योगों को सस्ती बिजली देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। इसके अलावा इंदौर-महू-मनमाड़ रेल लाइन बिछाने के लिए अब सरकार भी अंशदान देगी।