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उज्जैन में अपरहण कर छात्रा का बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा

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उज्जैन/न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन, के द्वारा आरोपी संतोष राव पिता देवनारायण शुक्ला, उम्र 36 वर्ष, निवासी अंबर कॉलोनी जिला उज्जैन को धारा 376(2)(आई) में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 363, 366 भादवि में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 342, 323 भादवि में आरोपी को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा पाक्सो 7/8 में भी दोषी पाया गया। पीडिता को प्रतिकर प्रदाय करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन को लिखा गया हैं।
उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि 28 मार्च 2018 को पीडिता ने अपने पिता के साथ थाना नागझिरी पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि स्कूल की छुट्टियां होने से रोजाना की तरह कोंचिग के लिये निकली थी, पहले मेंने दुधतलाई हाट बाजार में पोहा जलेबी खाई फिर दौलतगंज रोड तरफ आई तभी दौलतगंज तरफ से एक मैजिक जिसमें चार महिला बैठी थी, में भी कोचिंग जाने के लिये उस मैजिक में बैठ गई मैजिक इंदौर गेट से चामुंडा तरफ चली तभी पेट्रोल पम्प के सामने एक महिला उतर गई फिर मैजिक चालक देवास गेट होता हुआ चामुण्डा चौराह पहुॅचा जहॉ पर दूसरी महिला भी उतर गई फिर मैजिक टॉवर चौराहे तरफ चलकर मक्सी रोड टॉवर चौराहे टर्निंग पर पहुचे तो दो महिला भी उतर गई। फिर मैं मैजिक में अकेली बैठी थी, मैजिक चालक आरोपी मैजिक को दो तलाब तरफ ले गया दो तलाब पर मैंने मैजिक चालक आरोपी को रोकने को बोला तो वह नही रूका और मैजिक को तेज गति से नानाखेडा की तरफ भगा कर ले गया मैं चिल्लाई तो उसने मैजिक रोकी और मेरा हाथ पकड कर आगे की सीट पर ले गया मैंने उससे बोला कि कहा ले जा रहा है तो उसने मुझे दो-चार थप्पड मारे और चाकू दिखाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद मैजिक को इधर उधर घुमाता रहा रात करीब 08-09 बजे अग्रंेजी शराब की दुकान नागझिरी पर मैंने बहाना बनाकर कहा कि मुझे प्यास लग रही है मुझे पानी पिला दो आरोपी ने अग्रेंजी शराब की दुकान के सामने देवास रोड नागझिरी के सामने मैजिक रोकी वह पानी लेने मैजिक से नीचे उतर गया दो तीन मिनट तक उसने मेरे उपर नजर रखी फिर वह पानी लेने चला गया मैंने मैजिक के गेट खोलना चाहा तो गेट बंद थे, मैजिक में ड्रायवर साईड का कॉच खुला था मैं उस कॉच से निकली और नीचे गिर पढी और चिल्लाई तो आरोपी मैजिक को लेकर भाग गया मैंने पीछे से मैजिक के नंबर देख लिये थे। पुलिस थाना नागझिरी द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
दण्ड के प्रश्न:- अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है, एवं उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुये उसके प्रति उदारता का रूख अपनाये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया गया।
न्यायालय की टिप्पणीः- न्याय के विधिक सिद्धांतो को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी संतोष द्वारा एक अवयस्क बालिका का बलात्कार कारित किया गया है एक मैजिक चालक होकर अभियोक्त्री को निरोध में रखकर उसके साथ बलात्कार कर उसकी स्वच्छंदता एवं अस्मिता का हनन किया गया है, जो अपराधी की घिनौनी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे अपराधी का समाज में स्वच्छन्द रहना समाज के लिए अत्यंत घातक है। अतः आरोपी दण्ड में उदारता का पात्र नही है।
प्रकरण में एक अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना होने से उसकी समीक्षा संचालक अभियोजन पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा की जा रही थी एवं समय-समय पर पैरवीकर्ता को न्योचित एवं विधिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक उज्जैन द्वारा की गई।