- उज्जैन, शहर

होमगार्ड के डिविजनल कमाण्डेंट के कार्यालय में घुसकर हत्या करने वाले आरोपियों को 10 वर्ष की सजा

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उज्जैन /न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. सुनील गुरू पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा निवासी अशोक नगर, उज्जैन 02. विजय उर्फ अंग्रेज पिता जगदीश अखण्ड निवासी देसाई नगर कॉलोनी 03. ओमप्रकाश उर्फ लड्डू पिता सुरेश निवासी देसाई नगर, उज्जैन 04. राहुल मराठा पिता शिवकुमार मराठा निवासी देसाई नगर उज्जैन को धारा 304 भाग-1 भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 148 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6000-6000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि फरियादी विनय कुमार शर्मा पिता राधेश्याम शर्मा उम्र 54 वर्ष निवासी महाशक्ति नगर उज्जैन ने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई कि 30 अगस्त 15 को मुझे सांय करीब 07ः33 बजे दीपक ने मोबाईल फोन पर बताया की तुम्हारे लडके दुष्यंत शर्मा को किसी ने चाकू मार दिये हैं जो सी.एच. उज्जैन आई.सी.यू. में भर्ती है। इस सूचना पर मैं तत्काल बडनगर से उज्जैन के लिये रवाना होकर सी.एच. उज्जैन पहुंचा जहां पर असलम व आजाद मुझे मिले असलम ने मुझे बताया की आज शाम के करीब 06ः15 बजे की बात हेै कि मैं व आजाद तथा दुष्यंत नागझिरी में अग्रेजी शराब की दुकान के सामने खडे थे तभी सुनील गुरू, राहुल मराठा, ओमप्रकाश उर्फ लड्डू व विजय उर्फ अंग्रेज ड्रायवर अपने 03 अन्य साथियों के साथ जिनके नाम में नहीं जानता हूॅ वहां पर आये और आते ही दुष्यंत को गाली देकर बोले की तूने हमारी भैंस की गाड़ी को क्यों रोका। दुष्यंत ने गाली देने से मना किया तो सुनील गुरू, राहुल मराठा, ओमप्रकाश उर्फ लड्डू तथा विजय उर्फ अंग्रेज ड्रायवर व उनके तीन अन्य साथियो ने हथियारों से लैस होकर दुष्यंत को मारने दौडे़ तो दुष्यंत वहां से इंजीनियरिंग कॉलेज रोड़ की तरफ भागने लगा तो सुनील गुरू ने दुष्यंत के पुट्ठे पर चाकू से वार किया जिससे दुष्यंत को चोट लगकर खून निकलने लगा दुष्यंत बचने के लिए होमगार्ड के डिविजनल कमांण्डेट के कार्यालय के अंदर घुस गया तो वहा पर राहुल मराठा, ओमप्रकाश उर्फ लड्डू ने चाकुओं से उसकी जांघों पर जान से मारने की नियत से वार किया जिससे दुष्यंत को गंभीर चोटें लगकर खून निकलने लगा और दुष्यंत नीचे जमीन पर गिर पड़ा फिर वहां से सुनील गुरू व उसके साथी वहां से भाग गये तब मैनें तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन किया जिससे कुछ देर बाद ही पुलिस व 108 एम्बूलेंस घटना स्थल पर आ गई। दुष्यंत को 108 एम्बुलेंस से सी.एच. उज्जैन लेकर आये तब डॉक्टर ने दुष्यंत को बी वार्ड में भर्ती किया जहां पर कुछ देर बाद ही ईलाज के दौरान दुष्यंत की मौत हो गई। पुलिस थाना माधवनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण की प्रकृति, जघन्य एवं सनसनीखेज होने से उसकी समीक्षा माननीय संचालक महोदय अभियोजन श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा की जा रही थी एवं समय-समय पर पैरवीकर्ता को न्योचित एवं विधिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया था।
नोटः- न्यायालय द्वारा तीन आरोपीगण 01. रितु 02. दिनेश शर्मा 03. विष्णु मालवीय को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी राजकुमार नेमा, डी.पी.ओ, जिला उज्जैन द्वारा की गई।