- उज्जैन, न्यूज़, शहर

उज्जैन में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बलात्कारी को 20 वर्ष की सजा

Spread the love

उज्जैन /न्यायालय श्रीमती प्रेमा साहु , अपर सत्र न्यायाधीश  तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी अरूण पिता निर्भय सिंह चैहान, उम्र- 22 वर्ष, निवासी रूदाहेड़ा थाना घटिया जिला उज्जैन को धारा 137(2) में 07 वर्ष कारावास, 65(1) बी.एन.एस. में 20 वर्ष कारावास एवं धारा 3/4, 5/6 पाॅक्सो एक्ट अधिनियम में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 10,000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि  27 सितंबर 24 को अभियोक्त्री ने उसके चाचा व उसकी मां के साथ थाने पर आकर इस आशय कि रिपोर्ट लेख करायी कि अभियोक्त्री परिवार के साथ 10ः00 बजे सुबह खेत पर गई थी, शाम 5ः00 बजे घर जाने का बोल कर गयी थी, घर पहुंचने के बाद अभियोक्त्री घर पर नहीं दिखी आसपास तलाश किया गया तो पता चला कि कोई व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया, अपराध की विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को  08. अक्टूबर 24 को दस्तयाब किया गया अभियोक्त्री ने अपने कथन में बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर शादी करने के लिये ले गया था तथा उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। आवश्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र  न्यायालय मंे पेश किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से सहमत होते हुए दण्डित किया गया।
प्रकरण में अनुसंधान के दौरान प्रभारी उप निदेशक अभियोजन  राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर के द्वारा थाना कायथा के थाना प्रभारी को अनुसंधान में विधिक परामर्श एवं साक्ष्य संकलन हेतु मागदर्शन प्रदान किया।

अभियोजन पैरवीकर्ता  शिरिष उपासनी, विशेष लोक अभियोजक के तर्काें से सहमत होकर आरोपी को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।