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सगे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

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उज्जैन /न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी प्रेम रैकवार उर्फ छोटू पिता संतोष रैकवार, उम्र 30 वर्ष निवासी गधा पुलिया के पास अंबर कॉलोनी जिला उज्जैन को धारा 304 (भाग-2) भादवि में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि आरोपी प्रेम फरियादिया वर्षा का देवर है, फरियादीया का एक बेटा डालचन्द जिसकी उम्र 05 वर्ष है। घटना 25 दिसंबर 2017 के एक दिन पहले आरोपी प्रेम ने डालचंद के साथ मारपीट की थी। इसी बात को लेकर फरियादिया केे पति सुरेश की आरोपी प्रेम के साथ कहासुनी हो गई थी। सुरेश ने कहा की मेरे लडके को क्यों मारा, इस पर आरोपी बोला कि मारूंगा तथा उसे समझा-बुझा कर बात खत्म कर दी गई, उक्त दिनांक को ही दोपहर 01ः00 बजे के लगभग जब सुरेश घर पर आया तो फिर आरोपी उनसे झगडा करने लगा और मारपीट करने लगा, फरियादिया ने बचाव किया परन्तु गली में मारपीट करते हुये आरोपी ने चाकू निकालकर सुरेश को पीट और कमर में मारा और घायल कर दिया। जिससे काफी खून निकलने लगा, सुरेश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। जहॉ उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में ही फरियादिया द्वारा बताने पर थाना नीलगंगा द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई। थाना नीलगंगा द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र.