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धारा 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

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नई दिल्ली/जम्मू-कश्मीर से संविधान के आर्टिकल 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मोदी सरकार को 7 दिनों के अंदर इस नोटिस का जवाब देना है।
शीर्ष अदालत आर्टिकल 370 को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर अक्तूबर के पहले हफ्ते से सुनवाई करेगा।
जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग 10 याचिकाएं दायर की गई हैं।
आज इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी थी, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन याचिकाओं पर अक्टूबर से सुनवाई करेगी।
मोदी सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को हटा दिया था।कई संगठन, नेता और ग्रुप सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं।हालांकि, इन सभी के मुद्दे अलग-अलग हैं। कुछ याचिकाएं आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ है।कुछ जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के खिलाफ, जबकि कुछ अभी तक घाटी में जारी पाबंदियों के खिलाफ दायर की गई हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच में इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है

किन लोगों ने दायर की याचिकाएं

आर्टिकल 370 रद्द करने के फैसले के खिलाफ एडवोकेट एमएल शर्मा ने याचिका दायर की है।

नेशनल कांफ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन और जस्टिस (रिटायर्ड) हसनैन मसूदी ने जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक दर्जे में केंद्र द्वारा किये गए बदलावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

इसके अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल, जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद और राधा कुमार ने भी आर्टिकल 370 पर याचिकाएं दायर की हैं।