उज्जैन। अपर कलेक्टर अत्येन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा सहायक आपूर्ति अधिकारी, घट्टिया एवं नापतौल निरीक्षक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत बोडाना पेट्रोलियम, बिछड़ौद, तहसील घट्टिया से ज़ब्तशुदा पेट्रोल/डीजल मूल्य 5,00,000 रुपये को राजसात करने का आदेश दिया।
सहायक आपूर्ति अधिकारी, घट्टिया एवं नापतौल निरीक्षक द्वारा प्रो. बोडाना पेट्रोलियम, बिछड़ौद, तहसील घट्टिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान स्टॉक पंजी एवं भौतिक स्टॉक के मिलान में पेट्रोल 1,139 लीटर कम तथा डीजल 911 लीटर अधिक पाया गया, जो कि निर्धारित सीमा से अधिक था। निरीक्षण के समय निःशुल्क हवा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तथा ऑटोमेशन मशीन भी बंद पाई गई।
अनियमितता पाए जाने पर 4,789 लीटर पेट्रोल एवं 17,178 लीटर डीजल जाब्ता किया गया। प्रकरण के परीक्षण उपरांत संबंधित पेट्रोल पंप संचालक को मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 की कंडिका 3(1) एवं 3(3)ख) के उल्लंघन का दोषी पाया गया। राजसात सामग्री के विक्रय से प्राप्त राशि शासकीय मद में जमा कराई जाएगी।













