छतरपुर/जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को बढ़ी हुई दर पर 15 लाख रूपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। यदि कर्मचारी की हिंसात्मक घटना, सड़क पर बारूदी सुरंग फटने, बम ब्लास्ट या किसी सशस्त्र व्यक्तियों के हमले में मृत्यु होती है तो परिजनों को 30 लाख रूपये अनुग्रह राशि दी जाएगी।
इसी तरह कर्मचारी के स्थायी रूप से अपंग होने, किसी अंग विशेष की अपंगता, नेत्रों में क्षति पहुंचने पर 7 लाख 50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी।
उपरोक्त अनुग्रह राशि की पात्रता समस्त मतदानकर्मियों को होगी। सुरक्षा के लिये लगाये गये पुलिसकर्मियों को भी इसकी पात्रता होगी। अनुग्रह राशि की पात्रता निर्वाचन की घोषणा के साथ प्रभावशील हो गई है।
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